टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे 28 टीचर्स को मिली राहत

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Jun, 2017 08:43 AM

28 teachers got relief

वर्ष 2011 एचटैट (हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट) देने वाले जे.बी.टी. टीचर्स को सरकार द्वारा टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के आदेशों के खिलाफ करनाल की ललिता देवी समेत 28 जे.बी.टी. टीचर्स ने हरियाणा सरकार, डिपार्टमैंट ऑफ एलीमैंट्री एजुकेशन व हरियाणा स्टाफ...

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):वर्ष 2011 एचटैट (हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट) देने वाले जे.बी.टी. टीचर्स को सरकार द्वारा टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के आदेशों के खिलाफ करनाल की ललिता देवी समेत 28 जे.बी.टी. टीचर्स ने हरियाणा सरकार, डिपार्टमैंट ऑफ एलीमैंट्री एजुकेशन व हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाए कि उन्हें टर्मिनेट न करें, वह मैरिट में चुने गए थे। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति खारिज करने को लेकर शुरू की गई कार्रवाई पर स्टे लगा दी है। इसके अलावा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं केस को मुख्य अपील केस के साथ 7 जुलाई को सुना जाएगा। याचियों ने अप्वाइंटमैंट लैटर मिलने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की थी और अभी तक सर्विस में हैं। बीते 5 जून को उन्हें टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया था। कहा गया कि विभाग ने वर्ष 2013 के कैंडीडेट्स को मिलाकर तैयार की गई संयुक्त मैरिट लिस्ट में याचियों को काफी नीचे कर दिया गया।  वहीं दूसरी ओर टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ हाल ही में हाईकोर्ट की शरण लेने वाले 2 टीचर्स को जारी टर्मिनेशन नोटिस पर स्टे लगाने के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी।

चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल वि.वि. के असिस्टैंट प्रोफैसर की नियुक्ति खारिज
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में असिस्टैंट प्रोफैसर, ह्यूमन डिवैल्पमैंट एंड फैमिली स्टडीज के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूनम नामक एक महिला की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह इस नियुक्ति को खारिज किया। कोर्ट ने पाया कि संबंधित पोस्ट पर बिठाए कैंडीडेट को लाभ प्रदान किया गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवेदन देने के बाद दिया गया और करैक्टर सर्टिफिकेट असंगत दस्तावेजों पर आधारित था जो करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं था। 

वहीं अंक जारी किए जाने पर कोर्ट ने चयन कमेटी को पक्षपाती बताया। हाईकोर्ट ने चयन कमेटी को आदेश दिए कि पुन: चयन प्रक्रिया शुरू करे। चयन कमेटी कैंडीडेट्स को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में दिए गए अंकों की तलाश का लाभ नहीं होगा ताकि कमेटी मैंबर्स प्रदान किए गए अंकों से प्रभावित न हों और योग्यता एवं इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंक दे सकें। आदेश प्राप्त होने के 2 महीने में संबंधित कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। याची की वकील अल्का चतरथ ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि असिस्टैंट प्रोफैसर के रुप में चयनित कैंडीडेटओवर एज था। उसके पास संबंधित विषय में पी.एच.डी. सर्टिफिकेट नहीं था और न ही करैक्टर सॢटफिकेट पेश किया गया जो आवश्यक था।

पुलिस भर्ती के चयन में याचियों को करें शामिल:हाईकोर्ट
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल मेल (जनरल ड्यूटी) भर्ती मामले में इंटरव्यू में शामिल न किए पर जींद के सत्येंद्र कुमार समेत 14 कैंडीडेट्स ने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें मांग की गई कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाए कि याचियों को संबंधित पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टैस्ट में बिठाए। यह टैस्ट 1 जून से 8 जून के बाद 12 से 20 जून तक होना है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचियों को अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए हैं कि याचियों को अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में बिठाए। वहीं 7 जुलाई के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। कांस्टेबल की 500 भर्तियों के लिए जुलाई, 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। याची पक्ष की तरफ से एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना पैरवी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है इंटरव्यू को लेकर जनरल कैटागरी में बुलाए गए अंतिम कैंडीडेट के 54.90 अंक हैं जबकि ओ.बी.सी. में बुलाए गए अंतिम कैंडीडेट के 48.90 अंक थे। इसके अलावा एस.सी. कैटागरी में 45 अंक थे।
 

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