Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Dec, 2017 08:45 PM
हरियाणा प्रदेश के छोटे दुकानदारों, रेहड़ीवालों, फड़ीवालों और खोखा या क्योस्क मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का फैसला...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा प्रदेश के छोटे दुकानदारों, रेहड़ीवालों, फड़ीवालों और खोखा या क्योस्क मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया है। शहरी स्थानीय निकाय-सह-अग्नि-शमन विभाग ने यह जानकारी देते हुए मुआवजे से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि, शहरी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर 200 वर्ग फीट क्षेत्र तक की दुकानें मुआवजे की पात्र होंगी। नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेहड़ी, फड़ी, खोखा या क्योस्क को भी कवर किया जाएगा। मुआवजे के दावे के लिए पीड़ितों को सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालय में लिखित में सूचना देनी होगी।
मुआवजा सीधा बैंक खाते में होगा ट्रांसफर...
अधिकारी ने बताया कि, संयुक्त आयुक्त नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति आग लगने, बाढ़, बिजली दुर्घटना, भूकम्प, दंगों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति का आंकलन करेगी। इसी प्रकार, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति नगर परिषद् या नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाले क्षेत्रों में आंकलन करवाएगी। यह समिति सात दिनों के भीतर नगर निगम के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए आयुक्त नगर निगम को सिफारिश करेगी। नगर परिषद् या नगरपालिका के सम्बन्ध में उपायुक्त को सिफारिश करेगी। मुआवजा सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा अपने कोष में से सम्पत्ति मालिकों को आरटीजीएस या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजे की अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके उपरान्त वे पांच दिनों की अवधि के भीतर निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय से प्रतिपूर्ति की मांग करेंगे।
कितने नुकसान पर मिलेगा कितना मुआवजा..
मुआवजा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर आधारित होगा। जो कि इस प्रकार है:-
दुकानवालों को एक लाख का मुआवजा
200 वर्ग फीट तक की दुकान में एक लाख रुपये तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार, एक लाख से दो लाख रुपये के बीच के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, दो लाख से तीन लाख के बीच के नुकसान पर 60 प्रतिशत, तीन से पांच लाख रुपये तक के नुकसान पर 50 प्रतिशत, पांच से सात लाख रुपये के नुकसान पर 40 प्रतिशत और सात से 10 लाख रुपये के बीच के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। यदि नुकसान 10 लाख रुपये से अधिक है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
कियोस्क मालिकों को 30 हजार का मुआवजा
खोखा या कियोस्क के सम्बन्ध में प्रभावित व्यक्तियों को 30 हजार रूपये तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा, 30 हजार से 50 हजार रुपये के नुकसान पर 75 प्रतिशत मुआवजा, 50 हजार से एक लाख रुपये के नुकसान पर 60 प्रतिशत मुआवजा और एक लाख से 1.50 लाख रुपये के नुकसान पर 50 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा। यदि नुकसान 1.50 लाख रुपये से अधिक होगा तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
इसी प्रकार रेहड़ी या फड़ी श्रेणी के तहत मुआवजे की मात्रा शतप्रतिशत होगी और 30 हजार तक और 30 हजार रुपये और 50 हजार रुपये के बीच के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 50 हजार रुपये से अधिक के नुकसान के सम्बन्ध में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।