Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Nov, 2017 02:03 PM
हुडा के पंचकूला कार्यालय ने सभी जोनल कार्यालयों को भूमि क्षतिपूर्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। हुडा की ओर से बिना किसी पक्षपात के क्षतिपूर्ति को किए जाने के लिए इंडस बैंक से मिलकर साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बढाए गए...
गुडग़ांव(पी मार्कण्डेय): हुडा के पंचकूला कार्यालय ने सभी जोनल कार्यालयों को भूमि क्षतिपूर्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। हुडा की ओर से बिना किसी पक्षपात के क्षतिपूर्ति को किए जाने के लिए इंडस बैंक से मिलकर साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बढाए गए क्षतिपूर्ति बजट को दिए जाने को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि क्षतिपूर्ति भुगतान पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारी व भूमि अधिग्रहण अधिकारी इंडस बैक की ओर से बनाए गए साफ्टवेयर की मदद से भूमि क्षतिपूर्ति करें।
साफ्टवेयर को जारी करते हुए कहा गया है कि पंचकूला कार्यालय की ओर से बैंक को फंड दिया जाएगा जिसे बैंक एनएफटी और अन्य पारदर्शी माध्यम से भुगतान करेगा। इसके अलावा बैंक और विभाग लाभार्थियों का पूरा विवरण भी अपने वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। बैंक अधिकारी लाभार्थियों का डाटा बेवसाईट पर अपलोड करने के लिए आज से दो हफ्ते तक उपलब्ध रहेंगे। पहले चरण में यह सुविधाएं पंचकूला, गुडग़ांव और फरीदाबाद में शुरु की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बढाए गए क्षतिपूर्ति बजट के लिए विभाग पंजाब नेशनल बैंक को फंड जारी करेगा जिसे बैंक अपने नियमों और पारदर्शी तरीके से भुगतान करेगा।
हुडा ने पहले जारी किया था फंड
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हुडा ने अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को क्षतिपूर्ति की पहली किश्त जारी कर दी है। पहली जारी हुई किश्त में लाभार्थियों को 2350 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। हुडा की ओर से जारी किए गए लिस्ट में 940 लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि आदेश के बाद लााभार्थियों की 2034.25 करोड़ रुपए की राशि बढकर 8750.9 करोड़ हो गई है। जारी की गई धनराशि में गुडग़ांव के भूस्वामियों की 137 करोड़, और पंचकुला के 179 करोड़ की धनराशि शामिल है। जबकि हुडा के अनुसार 2334 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं।