Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Mar, 2018 11:06 AM
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों ओर निगमों के सभी कार्यालयों में अप्रेंटिस अधिनियम-1961 के तहत विभिन्न ऑप्शनल ट्रेडों में अप्रेंटिस लगाने के लिए 22 मार्च, 2018 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कौशल...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों ओर निगमों के सभी कार्यालयों में अप्रेंटिस अधिनियम-1961 के तहत विभिन्न ऑप्शनल ट्रेडों में अप्रेंटिस लगाने के लिए 22 मार्च, 2018 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस अधिनियम-1961 के तहत विभिन्न ऑप्शनल ट्रेडों में अप्रेंटिस लगाने की प्रक्रिया में द्वितीय चरण के लिए वांछित विषयों में स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर उतीर्ण इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर पंजीकृत सरकारी विभागों, बोर्डों ओर निगमों के कार्यालयों में अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वांछित योग्यताओं का विवरण विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवार हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक चाहिए। प्रत्येक प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप हेतु उपलब्ध सीटों के प्रति 20 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को एवं 27 प्रतिशत सीटों के प्रति पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।