Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Nov, 2017 11:53 AM
:नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगभग 10 हजार उद्योगों से प्रतिबंध हटाते हुए उन्हें चलाने की अनुमति दी है। इससे पहले 9 नवम्बर को एन.जी.टी. ने ऐसे सभी उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, जो किसी भी प्रकार का धुआं निकालते थे। इनमें वे उद्योग भी शामिल...
फरीदाबाद(महावीर गोयल ):नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगभग 10 हजार उद्योगों से प्रतिबंध हटाते हुए उन्हें चलाने की अनुमति दी है। इससे पहले 9 नवम्बर को एन.जी.टी. ने ऐसे सभी उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, जो किसी भी प्रकार का धुआं निकालते थे। इनमें वे उद्योग भी शामिल थे जो सर्विस सैक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन जैनरेटर का इस्तेमाल करते थे। ऐसे लगभग 10 हजार छोटे-बड़े उद्योग बंद हो गए थे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एन.जी.टी. कोर्ट में 13 नवम्बर को याचिका दायर की थी, जिसमें एफ.आई.ए. ने एन.जी.टी. से आग्रह किया था कि जो उद्योग प्रदूषण के मानकों को ध्यान में रख कार्य कर रहे हैं, उन उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। एफ.आई.ए. की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को एन.जी.टी. कोर्ट ने ऐसे उद्योगों को राहत देने का फैसला सुना दिया जो प्रदूषण के मानकों पर खरा उतरते हैं। एन.जी.टी. के इस आदेश के बाद फरीदाबाद के लगभग 10 हजार उद्योगपतियों में खुशी का माहौल है।