सरकार को योग्य उम्मीदवारों की सूची पेश करने के आदेश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Mar, 2018 11:19 AM

order to present the list of eligible candidates to the government

हरियाणा में आई.ए.एस. ऑफिसर पोस्ट की प्रोमोशन को लेकर 22 मार्च को होने वाली मीटिंग को रोके जाने के लिए हरियाणा के एक एच.सी.एस. ऑफिसर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका कुरुक्षेत्र के सुजान सिंह ने केंद्र सरकार,...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में आई.ए.एस. ऑफिसर पोस्ट की प्रोमोशन को लेकर 22 मार्च को होने वाली मीटिंग को रोके जाने के लिए हरियाणा के एक एच.सी.एस. ऑफिसर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका कुरुक्षेत्र के सुजान सिंह ने केंद्र सरकार, यू.पी.एस.सी., हरियाणा सरकार व कैट को पार्टी बनाते हुए दायर की है। मांग की गई है कि यू.पी.एस.सी. को इस मीटिंग को रोके जाने को लेकर आदेश जारी हों। याची के मुताबिक इससे पहले कैट ने याची की चयन कमेटी की मीटिंग पर रोक लगाने की मांग वाली प्रार्थना को मंजूर किए बिना केस की सुनवाई स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वर्ष 2017 में आई.ए.एस. के लिए उन योग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची पेश करे जिनके नाम आगे भेजे गए हैं। इन आदेशों के साथ ही जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सहरावत की डिवीजन बैंच ने केस की सुनवाई 22 मार्च तय की है। वहीं, याचिका में मांग रखी गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाए कि वर्ष 2017 में उत्पन्न हुई रिक्तियों को निर्धारित करें और चयन कमेटी की अगली मीटिंग में इस पर विचार किया जाए। 

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