अवैध रजिस्ट्री करने के आरोप में 4 पूर्व तहसीलदारों के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Jan, 2018 06:06 PM

illegal registry case case filed

अवैध रूप से रजिस्ट्री करने के आरोप में सी.एम. फ्लाइंग की शिकायत पर थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस ने 4 पूर्व तहसीलदारों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में अभी पुलिस जांच करने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक सी.एम. फ्लाइंग के डी.एस.पी. दिनेश...

फरीदाबाद (सूरजमल): अवैध रूप से रजिस्ट्री करने के आरोप में सी.एम. फ्लाइंग की शिकायत पर थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस ने 4 पूर्व तहसीलदारों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में अभी पुलिस जांच करने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक सी.एम. फ्लाइंग के डी.एस.पी. दिनेश यादव का कहना है कि बल्लभगढ़ के झाड़सेंतली के समीप नरहावली गांव निवासी विनोद भाटी नामक एक व्यक्ति ने कुबैर इंटरफैक्टर नामक कम्पनी बनाकर कृषि की 15 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की थी। उनका कहना है कि इस दौरान रहे तहसीलदार नरेश जोवाल, रणवीर सिंह, वीरेंद्र, चेतराम ने एच.आर.डी.ए. से बिना एन.ओ.सी. लिए करीब 8 एकड़ में की प्लाटिंग की रजिस्ट्री कर दी। 

उनका कहना है कि यह शिकायत उनके पास आई थी जिसकी उन्होंने जांच की थी जिसमें तहसीलदार रहे वीरेंद्र, रणवीर सिंह, चेतराम व नरेश जोवाल दोषी पाए गए थे। उनका कहना है कि इस घपले की जांच रिपोर्ट उन्होंने सरकार को भेजी थी और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया जिसके बाद चारों पूर्व तहसीलदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 81 एक्ट 16 इंडियन रजिस्टे्रशन नं. 1904 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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