दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को 10-10 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Dec, 2017 11:32 AM

10 year old prisoner for husband  mother in law  dowry murder

दहेज के लालच में महिला की हत्या करने वाले उसके पति, सास व ससुर को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दस दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले करीब दस महीने से अदालत में विचाराधीन था। अदालत में पेश मामले के मुताबिक...

फरीदाबाद(ब्यूरो): दहेज के लालच में महिला की हत्या करने वाले उसके पति, सास व ससुर को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दस दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले करीब दस महीने से अदालत में विचाराधीन था। अदालत में पेश मामले के मुताबिक नंगला एन्कलेव में रहने वाले श्यामकिशोर ने गत 17 फरवरी 2016 को यह मामला थाना मुजेसर में दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने अपनी बेटी पूनम का विवाह वर्ष 2010 में गौंछी निवासी विष्णु कुमार के साथ किया था। विवाह के दौरान उसने काफी दान दहेज दिया था। लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर पूनम को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कई मांगों को पूरा भी किया।

लेकिन उनकी मांगे बढ़ती जा रही थी। घटना वाले दिन विष्णु ने फोन कर बताया कि पूनम घर छोड़ कर चली गई है। कुछ देर बाद विष्णु व उसका पिता राजकुमार घर आकर उन्हें धमकियां देने लगे। कुछ समय बाद ही पूनम का शव गांव धतीर के पास नाले से बरामद हो गया। उस समय पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने पूनम की हत्या कर शव नाले में फेंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पति विष्णु, ससुर राजकुमार और सास धर्मवती को दोषी करार देते हुए दस दस साल की कैद और दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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