शराब पीकर नववर्ष के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की रहेगी नजर : एस.पी.

Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 Dec, 2017 12:59 PM

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एस.पी. हिमांशु गर्ग ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर शहर मे हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। इसके लिए उन्होंने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि नववर्ष पर लोग रात्रि मे...

चरखी दादरी(ब्यूरो):एस.पी. हिमांशु गर्ग ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर शहर मे हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। इसके लिए उन्होंने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि नववर्ष पर लोग रात्रि मे सार्वजनिक स्थानों एवं शहरी क्षेत्र मे शराब का सेवन कर आतिशबाजी करके हुड़दंगबाजी करते हैं। जिससे किसी भी अनहोनी घटना होने की सम्भावना बनी रहती है और आमजन को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ऐसे होटल, रैस्टोरैंट जहां नववर्ष की पूर्व संध्या पर डी.जे. लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 

ऐसे आयोजक डी.जे. साऊंड को सीमित आवाज मे निर्धारित समय रात 10 बजे तक ही बजा सकते हैं। इसके आयोजन स्थल पर आने वाले वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करे। इसलिए जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे सभी अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे सभी स्थान जहां पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर आमजन एकत्रित होकर हुड़दंग कर सकते हों तथा शराब का सेवन कर सकते हों, उनकी पहचान करके ऐसे स्थानों पर निगरानी की जाए। सभी थाना प्रबंधक एल्को सैंसर सहित होंगे, जिससे शराब पीकर हुड़दंगबाजी करने वाले लोगो की जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने मे आसानी होगी। एस.पी. गर्ग ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फिल्म लगे वाहनों को रुकवाकर उन पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई करे। 

नाजायज शराब पिलाने वाले ढाबों, होटल पर भी चैकिंग कर उनके खिलाफ कानूनी सख्ती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर मे नाकाबंदी भी की जाएगी। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि लोग नववर्ष अपने परिवार के साथ सादगीपूर्वक मनाएं। घर से बाहर जाकर शराब का सेवन कर हुड़दंगबाजी न करें। उन्होंने बताया कि माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए निर्देश अनुसार नववर्ष, विवाह एवं किसी भी अन्य खुशी के मौके पर आतिशबाजी करने पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। अत: सभी नगर पार्षद, जिला पार्षद, सरपंच, पंच तथा सामाजिक संगठनों के सदस्यों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे अपने क्षेत्र मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे मे जानकारी देेते हुए लोगो को जागरूक करें।
 

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