अवैध माइनिंग के आरोपों पर H.C.सख्त, कहा बेशर्मी से हुई S.C. की समय सीमा की उल्लंघना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Nov, 2017 05:54 PM

high court strict on allegations of illegal mining

भिवानी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने अपने सख्त आदेश जारी किए। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन पर अवैध माइनिंग के आरोप जड़े गए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पहली...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):भिवानी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने अपने सख्त आदेश जारी किए। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन पर अवैध माइनिंग के आरोप जड़े गए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा की बेशर्मी के साथ उल्लंघना की व व्यापक स्तर पर पर माइनिंग की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 30 नवम्बर तक की सीमा से पहले जल्दबाजी में ज्यादा से ज्यादा कच्चा सामान पाने के लिए खुदाई की गई। 

निकाले सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए सैंकड़ों ट्रक लगाए गए। माइनिंग डिपार्टमैंट के अफसरों को इसकी अवश्य ही पूरी जानकारी थी। वहीं, सामने आया कि प्रभावित जमीन मालिकों की जमीन के इस्तेमाल के बदले उन्हें रुपए नहीं दिए। जल्दबाजी में सारा सामान भरकर ले जाया गया, जिससे कि सारी घटना छिप सके। वहीं, इसका भी नहीं पता कि क्या सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन ने सरकारी ड्यू, रॉयल्टी व अन्य टैक्स भरे थे या नहीं। कई सैंकड़ों फुट गहरी खुदाई कर दी गई। हाईकोर्ट ने माइनिंग डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, डायरैक्टर माइनिंग, डिप्टी कमिश्नर, भिवानी, एस.एस.पी. भिवानी व एरिया के माइनिंग ऑफिसर को सुनिश्चित करने को कहा कि सुंदर मार्कीटिंग एसोसिएशन की ओर से एरिया से माइङ्क्षनग से कोई भी खनिज हटाया न जा सके जब तक याचिका का मुद्दा खड़ा हुआ है और मुआवजा व अन्य ड्यू पूरे नहीं कर दिए जाते।

इसके अलावा भिवानी के डी.सी. व एस.एस.पी. को निर्देश दिए जाते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात करें व एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करें जो सुंदर मार्कीटिंग एसोसिएशन की ओर से स्टोर किए खनिज की मॉनीटरिंग करें। यह खनिज वहां से हटने न पाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर गलती पर पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन के लंबित ड्यू व रायल्टी आदि की जानकारी दें। 3 दिनों में इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा गया है। याची पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को इसके डायरैक्टर के जरिए पार्टी बना लिया।

यह है पूरा मामला
मामले में याची भिवानी के सत्यवान हैं, जिन्होंने हरियाणा सरकार, डी.जी. (माइंस एंड जियोलॉजी), डिप्टी कमिश्नर, भिवानी, सुंदर मार्कीटिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली को पार्टी बनाया है। याची ने कहा है कि वह और उसका परिवार गांव ददम में कुछ जमीन का मालिक है। जुलाई, 2015 में सरकार ने सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन को ददम माइनिंग का ठेका दे दिया था। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन पर सरकारी कर्मियों के साथ मिल गैर-कानूनी माइनिंग का आरोप लगाया गया है। वहीं अब याची व उनके परिवार की कृषि भूमि पर माइनिंग कर खनिज स्टोर कर रहा है। इसी प्रकार अन्य किसानों की भूमि में भी माइनिंग हो रही है। 

वह कई फीट गहराई तक माइनिंग के काम में लगा है और 30 नवम्बर तक सारे खनिज निकाल लेना चाहता है। कहा गया कि याची द्वारा इस माइनिंग के खिलाफ कई शिकायतें दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग की गई है कि सरकारी पक्ष को निर्देश दिए जाएं कि सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने याची व उनके परिवार की कृषि भूमि को तहत-नहस कर दिया। मामले में 15 नवम्बर को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुधीर मित्तल की डिवीजन बैंच ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन के एम.डी. को कोर्ट में पेश होने के आदेश देकर पूछा था कि क्यों न उन्हें याची व अन्य किसानों को गैर-कानूनी रूप से इनक्रोचमैंट करने व उनकी जमीन पर ट्रैसपासिंग करने के चलते मुआवजा भरने के आदेश क्यों न दिए जाए।
 

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