विधवा को मिला इंसाफ, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Sep, 2017 03:39 PM

widow got justice consumer forum ruled

जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरैंश लिमिटेड कम्पनी को एक विधवा महिला व उसके नाबालिग को पॉलिसी राशि न देने पर दोषी मानते हुए पॉलिसी की राशि ब्याज सहित देना का फैसला सुनाया।

अंबाला/यमुनानगर/हिसार:जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरैंश लिमिटेड कम्पनी को एक विधवा महिला व उसके नाबालिग को पॉलिसी राशि न देने पर दोषी मानते हुए पॉलिसी की राशि ब्याज सहित देना का फैसला सुनाया। दरअसल, 21 अगस्त 2014 को रीटा पत्नी स्व.जगदीश सिंह निवासी गांव गरनाला ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपनी व बच्चों की तरफ से याचिका डाली थी। याचिका में पीड़ित महिला ने बताया था कि 20 नवम्बर 2013 में उसके पति जगदीश ने बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरैंश लिमिटेड कम्पनी से दुर्घटना पॉलिसी करवाई थी। पॉलिसी में यह शर्त रखी गई थी कि अगर सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख जोकि इंश्योरैंश पॉलिसी की राशि तथा उनके बच्चों को 10,000 रुपए तक शिक्षा बोनस भी मिलेगा। 

पीड़िता ने बताया कि उसका पति जगदीश उक्त वर्ष सड़क हादसे में घायल हो गया था। जिसे शहर सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टर ने उसे पी.जी.आई. रैफर कर दिया जहां पर कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। मृतक पति की पॉलिसी राशि लेने के लिए उसने कम्पनी अधिकारियों से कई बार मुलाकात की लेकिन कोई पॉलिसी राशि मिली। इसके उपरांत पीड़िता ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिस पर फोरम ने तथ्यों के आधार पर पीड़िता को इंसाफ देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के जज दीनानाथ अरोड़ा व मैंबर्स अनामिका गुप्ता, पुष्पेंद्र कुमार ने यह व्यवस्था दी कि मरने का कारण मृतक सड़क हादसा था। चाहे उसकी मौत बाद में हुई हो लेकिन इसलिए उनका क्लेम कम्पनी ने गलत अस्वीकार किया है। उन्होंने नैशनल कमीशन के फैसले को आधार पर बनाते हुए यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी व्यवस्था की कि जब कोई कम्पनी किसी से प्रीमियम का भुगतान करवाती है जो उसका हक बनता है, आनाकानी नहीं करनी चाहिए।

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