एयरपोर्ट मामलाः डी.आर.एम. अम्बाला कैंट को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Jan, 2018 01:31 PM

airport case  drm ambala cantt to appear in the high court

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फरवरी में रनवे के अपग्रेडेशन को लेकर कुछ दिन तक बंद रखने पर यात्रियों को होने वाली संभावित परेशानी के बीच हाईकोर्ट ने डिविजनल रेलवे मैनेजर, अंबाला कैंट को केस की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश रहने को कहा है। केस की...

चंडीगढ़(धरणी):चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फरवरी में रनवे के अपग्रेडेशन को लेकर कुछ दिन तक बंद रखने पर यात्रियों को होने वाली संभावित परेशानी के बीच हाईकोर्ट ने डिविजनल रेलवे मैनेजर, अंबाला कैंट को केस की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश रहने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। वीरवार को केस की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के रुप में रेलवे का प्रतिनिध्वि करते हुए सीनियर एडवोकेट पुनीत जिंदल ने कहा कि एयरपोर्ट जिस समयकाल में बंद रहेगा उस दौरान रेलवे द्वारा अतिरिक्त शताब्दी एक्सप्रैस चलाए जाने या अतिरिक्त कोच, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर फैसले के संबंध में उन्हें अभी तक अथॉरिटी द्वारा कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए।

वहीं, दूसरी ओर एयर कमोडोर एस. श्रीनिवासन के एफिडेविट के रुप में स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई। हाईकोर्ट के 20 दिसम्बर के आदेशों के तहत यह रिपोर्ट पेश की गई। वहीं मामले में याची पक्ष तथा एमिकस क्यूरी की ओर से कहा गया कि कैट 3 सुविधा एवं समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण मौजूदा रनवे पर उपलब्ध करवाया जाए। असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन मित्तल ने इस जानकारी समेत मामले में अभी तक पूरे हो चुके रिपेयरिंग काम की जानकारी हाईकोर्ट को देने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की। इसके अलावा हाईकोर्ट के 31 अगस्त, 2017 के आदेशों की पालना के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए भी समय मांगा।

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